UPSC में EWS को आयु सीमा में 5 साल की छूट, और 9 अटैम्प्ट मिलें : कोर्ट
UPSC सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2025 में अब EWS (आर्थिक रूप से कमजोर) उम्मीदवारों को भी आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। उन्हें 9 अटैम्प का अवसर भी मिलेगा, जो पहले केवल आरक्षित वर्ग के लिए था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 3 दिन पहले सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान सरकार ने तर्क दिया कि UPSC में आयु सीमा और प्रयासों की संख्या तय करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि EWS को वही लाभ मिलना चाहिए जो अन्य आरक्षित वर्गों को प्राप्त है। कोर्ट ने पिछले हफ्ते शिक्षक चयन परीक्षा 2024 के संदर्भ में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए कहा, 'जब अन्य परीक्षाओं में इस वर्ग को छूट दी जा सकती है, तो यूपीएससी में क्यों नहीं ? अभी ओबीसी को 3 तो एससी-एसटी को 5 वर्ष की छूट दी जाती है। आयु में छूट वर्ग के अनुसार निम्नवत है:- 👉 सामान्य वर्ग : 21 से 32 वर्ष (कोई छूट नहीं) 👉 EWS वर्ग : 21 से 32 वर्ष (कोई छूट नहीं) 👉 ओबीसी : 21 से 35 वर्ष (3 वर्ष की छूट) 👉 एससी/एसटी : 21 से 37 वर्ष (5 वर्ष की छूट) अटैम्ट :- 👉 सामान्य व ईडब्ल्...