शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव : नए शिक्षा आयोग का गठन।


नए शिक्षा आयोग का गठन 2023

उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षकों के समयबद्ध चयन/भर्ती के लिये एक नए आयोग (उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग) का गठन करने जा रही है।

जिसमे इस आयोग के द्वारा प्राथमिक (बेसिक) शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा,और तकनीकी शिक्षा के संस्थानों में योग्य शिक्षकों की भर्ती की जायेगी।

साथ ही साथ यह आयोग अब उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) प्राइमरी और जूनियर की भी परीक्षा का आयोजन करेगा।
प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिये अलग अलग बोर्ड, प्राधिकारी और आयोग संचालित है 
जैसे बेसिक शिक्षा में शिक्षक भर्ती परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा तथा माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक भर्ती (TGT, PGT, Principal) माध्यमिक शिक्षा सेवा चयनबोर्ड प्रयागराजराजकीय इंटर कॉलेजों में LT, प्रवक्ता की भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा संपन्न कराई जाती है।

उच्च शिक्षा में शिक्षक भर्ती (असिस्टेंट प्रोफेसर) के लिये उच्चत्तर शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज तथा राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती  उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा संपन्न कराई जाती है।

अब प्रदेश सरकार इन सबको एकीकृत करके एक नए आयोग का गठन करेगी जो "उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग" (UP Education Services Commission) के नाम से जाना जायेगा अथवा, इसे उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा आयोग (UP State Education Services Commission) भी कहा जा सकता है।

आइए इस आयोग के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते है।

सेवाएं:- 
इस आयोग द्वारा चयनित की जाने वाली सेवायें “प्रान्तीय शिक्षा सेवायें” कहलायेंगी। जिसकी मुख्यतः तीन श्रेणियाँ होंगी।
 
(1)"क" वर्गीय सेवायें:-  उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य (असिस्टेंट प्रोफेसर) एवं महाविद्यालयों के प्राचार्यों के चयन सम्बन्धी सेवायें समाहित होंगे।

(2)“ख” वर्गीय सेवायें:- माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता एवं एल0टी0 ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति सम्बन्धी सेवायें समाहित होंगी।

(3) "ग" वर्गीय सेवायें:-  प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति सम्बन्धी सेवायें समाहित होंगी।

प्रान्तीय शिक्षा सेवा आयोग एवं आयोग के घटक

आयोग- आयोग से तात्पर्य अध्यक्ष तथा 14 सदस्यों से है जो आयोग के घटक हैं।

अध्यक्ष- आयोग का एक अध्यक्ष होगा।

अध्यक्ष की अर्हता- अध्यक्ष की अर्हता उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 1980 में अध्यक्ष पद हेतु दी गयी अर्हता मान्य होगी।

आयु-  अध्यक्ष पद हेतु वर्तमान में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष की आयु सम्बन्धी अर्हता मान्य होगी। जो अधिकतम 65 वर्ष होगी।

योग्यता-  अध्यक्ष की योग्यता उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 1980 के तहत दी गयी योग्यता मान्य होगी।

सदस्य-  आयोग में 14 सदस्य होंगे जिनमें दो कोटि के क्रमशः 8 एवं 6 सदस्य होंगे। क्रम सं0 1 से 8 तक के सदस्यों की अर्हता का मानक उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 के तहत निर्धारित योग्यता से होगा। 
इनकी आयु, कार्यकाल एवं भत्तों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा अथवा उपरोक्त अधिनियम के तहत निर्धारित किया जायेगा।

क्र0सं0 9 से 14 तक के सदस्य की अर्हता, योग्यता माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में निर्धारित अध्यक्ष/सदस्य की योग्यता होगी।
नोट- क्र0सं0 1 से 8 तक के सदस्य उच्च शिक्षा में साक्षात्कार लेने हेतु अर्ह होंगे

एवं क्र0सं0 9 से 14 तक के सदस्य माध्यमिक शिक्षा के प्रधानाचार्यों/शिक्षकों के साक्षात्कार हेतु अर्ह होंगे। यहाँ यह भी स्पष्ट करना है कि क्र0सं0 1 से 8 तक के सदस्य माध्यमिक शिक्षा में साक्षात्कार करने हेतु भी अर्ह होंगे परन्तु 9 से 14 तक के सदस्य अपने ही वर्ग में अर्ह रहेंगे। 
वेतन, भत्ते, आवास इत्यादि की सुविधायें सभी सदस्यों को समान रूप से प्राप्त होंगी।

आयोग का निर्णय:-  आयोग में निर्णय सदस्यों के बहुमत के आधार पर लिया जायेगा। बराबरी रहने पर अध्यक्ष को भी मताधिकार का अधिकार होगा,

आयोग का संचालन- चूंकि आयोग पूरे राज्य में शिक्षा सम्बन्धी सेवायें प्रदान करेगा इसलिए इसके सफल संचालन हेतु निम्न पद आवश्यक हैं।

(1). सचिव - 
इस पद के लिए पूर्णकालिक सरकारी वेतन आहरित अधिकारी योग्य होंगे, जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे के नहीं होंगे। इनकी सेवा शर्तें राज्य सरकार के सेवा श्रेणी प्रथम की सेवा शर्तें अथवा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रथम श्रेणी अधिकारी की सेवा शर्तों के तहत निर्धारित होंगी।

नोट- कार्य के उचित संचालन हेतु उपसचिव एवं सहायक सचिव रखे जायेंगे, जिनकी संख्या अधिकतम 5 हो सकती है। इनकी योग्यता का निर्धारण राज्य सरकार के पूर्णकालिक सरकारी सेवा श्रेणी प्रथम के अधिकारियों के समतुल्य होगी। इसके अतिरिक्त शिक्षा संवर्ग के प्रादेशिक अधिकारी, महाविद्यालयों के प्राचार्य / आचार्य एवं महाविद्यालयों के उपाचार्य भी अर्ह होंगे।

सचिव के कार्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग में सम्प्रति सचिव के समस्त सन्निहित कार्य होगा, साथ ही साथ आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों के उचित क्रियान्वयन में सरकार एवं आयोग के बीच के समन्वय का भी उत्तरदायित्व होगा।

इनके चयन, वेतन भत्ते, आवास इत्यादि का निर्धारण राज्य सरकार के अधिकारियों को दी जाने वाली सुविधाओं की परिनियमावली के तहत निर्धारित होगा।

(2). परीक्षा नियंत्रक- 
आयोग की परीक्षाओं के सफल संचालन हेतु परीक्षा नियंत्रक होगा। इसे परीक्षा की गोपनीयता एवं सुचिता तथा स्तरीय परीक्षा निर्धारण का समस्त अधिकार होगा।
परीक्षा नियंत्रक सेवा श्रेणी प्रथम के स्तर से निम्न नहीं होगा। इस पद पर राज्य सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारी अथवा केन्द्रीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी नियुक्त किये जा सकेंगे, जिनके वेतन आदि का निर्धारण उनकी सेवाओं में उल्लिखित एवं निर्धारित व्यवस्थानुसार होगा।

कार्य:- परीक्षा नियंत्रक त्रिस्तरीय प्रान्तीय शिक्षा सेवाओं के लिए लिखित परीक्षाओं का आयोजन करेगा। ये परीक्षायें कम से कम साल में 1 बार अवश्य आयोजित होंगी। परीक्षाओं के संचालन में प्राश्निकों, साक्षात्कारकर्ता परीक्षकों आदि का पैनल परीक्षा नियंत्रक द्वारा तैयार किया जायेगा, जो प्रत्येक तीन साल पर पुनसर्मिक्षित, परिवर्तित एवं परिवर्धित की जाती रहेंगी।

आयोग की शक्ति एवं कार्य:-
आयोग महाविद्यालय के प्राचार्यों, सहायक आचार्यों एवं माध्यमिक के प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, एल०टी० ग्रेड टीचर तथा प्राथमिक में सहायक अध्यापकों के नियुक्ति हेतु अलग-अलग परीक्षायें / साक्षात्कार कर सकेगा। 
आयोग को परीक्षा प्रणाली, परीक्षकों प्राश्निकों, साक्षात्कारकर्ताओं की नियुक्ति के पैनल का निर्धारण करने का अधिकार होगा।

आयोग उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 1980 एवं उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग 1980 में विहित, अधिकृत समस्त कार्यों का अधिकार धारण करेगा।
आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भांति उपरोक्त विभिन्न स्तर की नियुक्तियों हेतु अलग से भी परीक्षा / साक्षात्कार प्रणाली का प्रयोग कर सकता है।


नियुक्ति/परीक्षा प्रणाली:-   चूंकि आयोग उच्चतर,माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा की त्रिवर्गीय सेवाओं हेतु अधिकृत है, इसलिए नियुक्ति हेतु परीक्षा प्रकृति वर्गानुसार निम्न होगी-

(1)."क" वर्गीय सेवायें:- 
उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य हेतु सामान्य ज्ञान एवं सम्बन्धित विषय में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जायेगा, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। 
सामान्य ज्ञान 30 अंक, सम्बन्धित विषय 70 अंक एवं साक्षात्कार हेतु 30 अंक निर्धारित होंगे।
आचार्य एवं महाविद्यालयों में प्राचार्यों की नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित आचार्यों की नियुक्ति के मानक मान्य होंगे, जिसमें ए0पी0आई0, प्रशासनिक दक्षता, विधि व्यवस्थापन हेतु अंक निर्धारित होंगे। साथ ही साथ साक्षात्कार के लिए अलग से अंक निर्धारित किये जायेंगे।

(2).“ख” वर्गीय सेवायें:-
“ख” वर्गीय सेवाओं में सम्बन्धित विषय एवं सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंक के अनुसार मेरिट का निर्धारण होगा। यही अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षित स्नातक अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्य एल०टी० ग्रेड की योग्यता धारण करते हैं तो वे उस पद के लिए भी इसी लिखित परीक्षा से अर्ह होंगे। साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान के दो विषयों के आधार पर एल0टी0 ग्रेड की अलग परीक्षायें भी आयोजित की जा सकेंगी। मेरिट का निर्धारण लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के अंकों के साथ होगा।

(3)."ग" वर्गीय सेवायें:-
 प्राथमिक शिक्षा में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती हेतु साक्षात्कार नहीं होगा। इस परीक्षा में अभ्यर्थी के भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरूचि, सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा एवं केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अर्हता निर्धारित UPTET अथवा CTET के प्राप्त अंकों के 1/4 अंक तथा अभ्यर्थी के मेरिट का भी अंक निर्धारित कर चयन किया जायेगा।

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अमित कुमार शुक्ल

Amit Kumar Shukla

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